सुप्रीम कोर्ट आज भगोड़े कारोबारी विजय माल्या की सजा पर अहम फैसला सुनाया है। केंद्र सरकार की ओर से विजय माल्या को अधिकतम सजा दिए जाने की मांग की गई थी। दरअसल कोर्ट की अवमानना मामले पर देश की शीर्ष अदालत ने 10 फरवरी को माल्या को पक्ष रखने का अंतिम मौका दिया था।
नई दिल्ली
Updated: July 11, 2022 12:22:14 pm
भगौड़े कारोबारी विजय माल्या के खिलाफ कोर्ट की अवमानना के मामले में देश की सर्वोच्च अदालत सोमवार को अपना फैसला सुनाया। यह फैसला जस्टिस यू यू ललित की अगुवाई वाली तीन जजों की बेंच की तरफ से सुनाया गया। देश की शीर्ष अदालत ने विजय माल्या को चार महीने की सजा सुनाई। इसके साथ ही कोर्ट की अवमानना के चलते 2000 रुपए का जुर्माना भी लगाया है। बता दें कि, इस मामले में केंद्र सरकार की ओर से विजय माल्या को अधिकतम सजा दिए जाने का आवेदन किया गया था। केंद्र ने कहा कि माल्या ने ना सिर्फ विदेशी खातों में पैसे ट्रांसफर करने को लेकर कोर्ट को गलत जानकारी दी, बल्कि पिछले 5 साल से कोर्ट में पेश न होकर अवमानना को और आगे बढ़ाया है।
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